धार(स्टेट हेड अमरदीप सोलंकी)
शहर में खुले नवनिर्मित धारेश्वर अस्पताल का लाइसेंस पंद्रह दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है अस्पताल में फायर एनओसी सर्टिफिकेट नही पाया गया साथ ही अस्पताल में स्वीकृत पचास बेड के विरुद्ध सिर्फ दो डॉक्टर ही पाए गए नियम के अनुसार डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे साथ ही अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर एवं उनका रोस्टर नही पाया गया।
गत दिनों अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश पर पंजीकृत निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा एवं अन्य नियमो के पालन के लिए गठित किये गए जिला स्तरीय दल द्वारा जवाहर मार्ग स्थित धारेश्वर अस्पताल का दौरा किया गया था निरीक्षण के दौरान यहाँ आग से बचाव के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नही पाया गया साथ ही विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधा नहीं पाए जाने एवं दिए गए समय मे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए उक्त अस्पताल में अधिनियम1973 एवं 1997,2021 के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया।
अब अस्पताल में पंद्रह दिनों तक नए मरीजो को भर्ती नहीं किया जाएगा सिर्फ ओपीडी मरीजो का इलाज ही किया जाएगा साथ ही पहले से भर्ती मरीजों का इलाज किया जा सकेगा।
एक माह के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज पेश नही किये जाने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
